प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेशन की पुरी जानकारी
नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका इस साईट पर। आपको मे आज प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में जारी की गई PM श्रम योगी मानधन पेशन योजना के बारे में बताउगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 15 फरवरी से इस योजना को लागु किया है। इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे मजदुरो को 60 साल की उम्र के बाद 3000 प्रतिमाह पेशन दी जायेगी। इस योजना के पात्र कौन कौन है और इसकी योग्यता क्या है। इस योजना की कुछ शर्ते भी है। योजना की घोषणा 1 फरवरी को की थी। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेशन योजना की पुरी जानकारी के लिए इस पोस्ट को अंत तक जरूर पढे।
इस योजना का लाभ लेने की उम्र सीमा
इस योजना में जुडने के लिए कामगार की उम्र सीमा 18 साल से 40 साल के बीच होनी चाहिए। 40 वर्ष से ज्यादा के और 18 वर्ष से कम उम्र के लोग इस योजना के लिए आवेदन नही कर सकते है। जो 18 वर्ष का हो गया है व इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है |
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कौन लोग इसके पात्र है
यह योजना इसंगठित क्षैत्रो में काम कर रहे कामगारो के लिए है। इसमें रेहडी या पटरी पर ठेला लगाने वाले लोग, रिक्शा चालक, निमार्ण कार्य करने वाले मजदुर, हथकरघा,बीडी या अन्य उत्पाद बनाने वाले, कृषि का कार्य करने वाले, मोची, धोबी और इस प्रकार के दुसरे असंठित क्षेत्रो में काम करने वाले श्रमिक इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है।
कितनी राशि जमा करनी होगी
इस योजना में यदि 18 वर्ष की आयु में जुडने वाले को 55 रूपये प्रतिमाह जमा करानी होगी। इतनी राशि का योगदान सरकारी की करेगी। यदि कोई 29 वे वर्ष में इस योजना से जुडता है तो उनको प्रतिमाह 100 रूपये जमा कराने होगें और कोई 40 वर्ष की उम्र में जुडता है तो उसको 200 रूपये प्रतिमाह जमा कराने होगे। यह अंशदान 60 वर्ष की उम्र होने तक करना होगा। 60 वर्ष की उम्र होने के बाद प्रतिमाह 3000 रूपये पेशन मिलेगी।
इस योजना के लिए क्या शर्ते है
- इस योजना में जुडने वाले असंगठित कामगार की आय 15000 रूपये से अधिक नही होनी चाहिए
- इस योजना के पात्र व्यक्ति के पास सेविंग बैंक खाता और आधार नम्बर होना जरूरी है।
- यदि किसी को पहले से ही केन्द्र सरकार से किसी प्रकार की सहायता की कोई पेशन मिल रही है तो वह इस योजना का पात्र नही होगा।
- वह इस योजना में अंशदान जमा कराने की हैसियत रखता हो।
लाभार्थी की मृत्यु हो जाने पर क्या होगा
किसी व्यक्ति जो नियमित रूप से इस योजना से जुडा हुआ है और नियमित रूप से अंशदान भी कर रहा है यदि किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नि को इस योजना में आगे भी अंशदान जमा कराने एवं पैशन की पात्र होगी। लाभार्थी की पत्नि अथवा पति अंशदाता की मृत्यु हो जाती है तो वह इस योजना से बाहर भी हो सकता है। वह जमा किये अंशदान को ब्याज सहित प्राप्त कर सकता है। लाभार्थी के पति या पत्नि की मृत्यु हो जाने के बाद उनके बच्चो को इनका लाभ नही मिलेगा।
आवेदन कैसे करे
इस योजना में जुडने के लिए आपको अपने नजदीक CSC सेन्टर, ई मित्र या ग्रहक सेवा केन्द्र पर जाकर इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है। आवेदन करने के बाद इस स्कीम में बताए नियम के अनुसार आपको प्रतिमाह निर्धारित अंशदान करना होगा।
आप या यदि कोई इस योजना के पात्र है तो इस योजना में आवेदन जरूर कराये। इस योजना के तहत 60 वर्ष की उम्र होने के बाद 3000 रूपये प्रतिमाह पेशन आपके बैंक खाते में आयेगी। मै आशा करता हु कि आपको यह पोस्ट अच्छी लगी हो।
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